हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री को विशेष सुविधा याचिका में जवाब माँगा


 वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 26 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को चुनावों के दौरान विशेष सुविधा दिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से 04 सप्ताह में जवाब माँगा है तथा  31 अगस्त 2021 को सुनवाई की अगली तिथि तय की है.

    जस्टिस राजन राय तथा जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की बेंच ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा चुनाव आयोग के अधिवक्ता ओ पी श्रीवास्तव को सुनने के बाद दिया.

    नूतन ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता बनाया जो सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान पालन किये जाने वाले दिशानिर्देश हैं. इन दिशानिर्देशों में किसी सत्ताधारी दल के मंत्री को सरकारी यात्रा को किसी भी प्रकार से चुनावी यात्रा के साथ सम्बद्ध नहीं करने तथा चुनावी यात्रा में अनुचित ढंग से सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश भी शामिल हैं.

   इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 07 अक्टूबर 2014 को आयोग से एक बार आदर्श आचार संहिता के इस प्रावधान से मुक्त करने का अनुरोध किया जिसपर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए इस प्रावधान से मुक्त कर दिया, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत है.