खनिज धोने वाले वाहनों के साथ मुद्रित फार्म-सी के स्थान पर ई-फार्म-सी की व्यवस्था लागू - डाॅ0 रोशन जैकब


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 19 जुलाई। सचिव/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0, डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश में भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ मुद्रित फार्म-सी के स्थान पर ई-फार्म-सी की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

        डाॅ0 जैकब ने बताया उक्त व्यवस्था में जनपदीय खान अधिकारी को अपनी लाॅगिन के माध्यम से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के लिये भेजे गये ई-एम0एम0-11 को एलाउ या डिस्एलाउ किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रक्रिया में खान अधिकारी द्वारा एलाउ करने में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है, जिसे गतिशील एवं पारदर्शी बनाने हेतु उक्त व्यवस्था में खान अधिकारी द्वारा ई-एम0एम0-11 जाॅच का प्राविधान हटाकर, भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ई-एम0एम0-11 नम्बर भरने पर उपखनिज की मात्रा, उपखनिज का नाम, गंतव्य जनपद तथा अन्य किसी स्थान में प्रयोग न हुआ हो, का सर्वर द्वारा ही मिलान के उपरान्त फार्म-सी का जनेरेशन किया जायेगा।

       डाॅ0 जैकब ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह अपने स्तर से भण्डारण की समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।