निजी आवासीय भवनों के लिए खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के अनुज्ञापत्र न जारी करने की दी गयी है छूट - डा0रोशन जैकब


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 17 जुलाई। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डा0रोशन जैकब ने बताया कि भवन/ विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त  उप खनिजों के निस्तारण हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया का निर्धारण पूर्व में ही किया गया है ।

इस संबंध में उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को से अपेक्षा की है वह उपखनिज परिहार नियमावली मे निर्धारित  प्राविधान के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भवनों के बेसमेन्ट निर्माण के अतिरिक्त विकास परियोजनाओं की स्थापना/ निर्माण के खुदाई के दौरान प्राप्त  उपखनिजो के निस्तारण हेतु माइन मित्र पोर्टल पर  ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाना है  जिससे विकास योजनाओं को गति प्रदान हो सके।

     उन्होंने कहा कि उक्त के अतिरिक्त गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवन उक्त प्रक्रिया से छूट प्राप्त होंगे। डा0 जैकब ने बताया कि कतिपय जनपदों  द्वारा गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवन के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उप खनिज के निस्तारण हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को लागू कराया जा रहा है । इस संबंध में उन्होंने जिला अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह अपने जनपद में ऐसे  समस्त प्रकरणो  की समीक्षा कर गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवनों  को उक्त प्रक्रिया की छूट प्रदान करने  के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।