प्रधानमंत्री पर चुनाव में आदर्श आचार संहिता नहीं लगने के खिलाफ याचिका - डॉ0 नूतन ठाकुर


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा

लखनऊ 15 जुलाई। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को चुनावों के दौरान विशेष सुविधा दिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया है। याची की अधिवक्ता डॉ0 नूतन ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता बनाया जो सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान पालन किये जाने वाले दिशानिर्देश हैं।

      इन दिशानिर्देशों में किसी सत्ताधारी दल के मंत्री को सरकारी यात्रा को किसी भी प्रकार से चुनावी यात्रा के साथ सम्बद्ध नहीं करने तथा चुनावी यात्रा में अनुचित ढंग से सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश भी शामिल हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 07 अक्टूबर 2014 को आयोग से यह अनुरोध किया कि अगले दिन होने वाली प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र यात्रा को आदर्श आचार संहिता से मुक्त कर दिया जाये। इस पर चुनाव आयोग ने बिना मांगे ही अपने मन से यह आदेश कर दिया कि प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए आदर्श आचार संहिता के इस प्रावधान से मुक्त किया जाता है।

      याचिका के अनुसार आयोग के इस आदेश ने बराबरी के सिद्धांत को पूरी तरह खंडित कर दिया है और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को भारी लाभ दे दिया है, जबकि आयोग ने स्वयं से सिद्धांत बनाये थे तथा इस हेतु आदर्श आचार संहिता का सृजन किया था। अतः याचिका में आयोग के इस आदेश को ख़ारिज करते हुए बराबरी की स्थिति कायम करने की प्रार्थना की गयी है।