प्रशासन ने कुुन्टु सिंह के अवैध निर्माण का धवस्तीकरण किया

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा

आजमगढ़ 7 जनवरी। नगर पंचायत जीयनपुर में नक्शा के विपरित ध्रव सिंह उर्फ कुुन्टु सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर, जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराये गये बिल्डिंग को धवस्तीकरण की जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार की उपस्थिति में कार्यवाही की गयी। ईओ नंगर पंचायत जीयनपुर द्वारा उक्त बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करने के लिए आदेश पारित किया गया था। उसी क्रम में उक्त बिल्डिंग केे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

         जिलाधिकारी ने बताया कि ध्रव सिंह उर्फ कुुन्टु सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा संख्या-467/2013 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम से सम्बन्धित दिनांक 20 मार्च 2020, 09 अगस्त 2020 तथा 17 अक्टूबर 2020 द्वारा निम्न सम्त्तियो को कुर्क किया जा चुका है।

      जिसमें कस्बा जीयनपुर चैक से आजमगढ़ रोड पर बाये तरफ तीन मंजीला मकान 117 वर्ग मी0 निर्मित है, जो उनकी पत्नी वन्दना सिंह के नाम है। जीयनपुर अजमतगढ़ मोड़ पर मौजा खानकाह, मुख्य मार्ग पर 59.13 वर्ग मी0 निर्मित मकान जो उनकी पत्नी वन्दना सिहं के नाम हैं, ग्राम रस्तीपुर में गीरजाशंकर स्मृति महाविद्यालय, रूद्र प्रताप पाॅलिटेक्निक कालेज को कुर्क किया जा चुका है। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में आबादी गाटा 87 में रक्बा 6.5 हे0 मंे 40.32 वर्ग मी0 में ध्वस्त मकान वन्दना सिंह के नाम क्रय किया गया है। नगर पंचायत अजमतगढ़ थाना जीयनपुर में स्थित गाटा सं0 518 जिसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग मी0 है, जो उनकी पत्नी वन्दना सिंह के नाम है, नगर पंचायत जीयनपुर नदवांसराय मार्ग पर श्रेणी-6(2) का भुखण्ड 15 गुणा 110 वर्ग फीट उनकी पत्नी वन्दना सिंह के नाम दर्ज है, ग्राम देऊपरु, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ में अभियुक्त द्वारा विद्यावती देवी शिक्षण संस्थान व सेवा संस्थान छपर सुल्तानपुर मंे निर्माण कराया गया है जिसका रक्बा 1.619 हे0 है, विद्यावती देवी शिक्षण संस्थान व सेवा संस्थान द्वारा 40 लाख की  बैक गारन्टी बैंक में है, उसको भी कुर्क किया गया है। ग्राम भटौली इब्राहिम पुर में गाटा सं0-419 रकबा 0.09 हे0 है उनके पत्नी वन्दना सिंह के नाम दर्ज है। खर्रा रस्तीपुर सगड़ी में गाटा संख्या-126 रकबा 6.02 हे0 में अंश 1/8 रकबा 0.753 हे0 अभियुक्त के नाम दर्ज है, उतना ही रकबा उनके पत्नी वन्दना सिंह के नाम दर्ज है, ग्राम रस्तीपुर सगड़ी में गाटा संख्या-126 रकबा 6.02 हे0 में उनकी भाभी किरन सिंह के नाम दर्ज है, ग्राम खर्रा रस्तीपुर सगड़ी में गाटा संख्या’-126 रकबा 6.02 हे0 में अभियुक्त के भतीजे अभिषेक के नाम दर्ज है, ग्राम खर्रा रस्तीपुर सगड़ी में गाटा संख्या’-126 रकबा 6.02 हे0 में अभियुक्त के भतीजे कुलदीप के नाम दर्ज है।

      इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा सं0-394/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज बिरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त संजय यादव पुत्र गनेश यादव निवासी जिगरसन्डी जहानागंज जो एक संगठित अपराधी का सदस्य है, जिसका सरगना कुख्यात अपराधी ध्रव सिंह उर्फ कुुन्टु सिंह है। आदेश सं0-15 जुलाई 2020 द्वारा कुर्क किए गये सम्प्त्तियों का विवरण निम्न है, गा्रम जीगरसन्डी में गाटा संख्या-2119 रकबा 1.114 हे0 से रकबा 0.069 हे0 अभियुक्त द्वारा 2012 वर्ष में क्रय किया गया है जिसका मालियत रू0 461000.00 निर्धारित की गयी है, गा्रम जीगरसन्डी में गाटा सं0-2058 रकबा 0.607 हे0 रकबा अभियुक्त 2012 वर्ष क्रय किया गया है, जिसका सर्किल रेट से मालियत 4657500.00 निर्धारित हैं।

       जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में अवांछनिय तत्वो के खिलाफ की गयी है, और आगे भी कार्यवाही की जाती रहेगी।