बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल की परियोजनाओं हेतु 122.85 लाख की स्वीकृति

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 17 नवंबर। प्रदेश सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल की सात परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केंद्रांश की 122.85 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओं में विकासखंड हरिहरपुर रानी के सीमा चैकी तुरुसमा में गहरे नलकूप कि स्थापना (सोलर सबमर्सिबल पंप सहित) हेतु 7.86 लाख रूपए, विकासखंड सिरसिया के सीमा चैकी भाचकाही नाका में गहरे नलकूप कि स्थापना (सोलर सबमर्सिबल पंप सहित) हेतु 7.86 लाख रूपए, विकासखंड सिरसिया के सीमा चैकी रनिया पुर में गहरे नलकूप कि स्थापना (सोलर सबमर्सिबल पंप सहित) हेतु 7.86 लाख रूपए, विकासखंड सिरसिया के ग्राम परसोहना में सोलर टी०टी०एस०पी० के निर्माण हेतु 16.90 लाख रूपए, विकासखंड सिरसिया के ग्राम गब्बरपुर में सोलर टी०टी०एस०पी० के निर्माण हेतु 16.90 लाख रूपए, विकासखंड जमुनहवां के पी० एस० श्रीनगर में सोलर टी०टी०एस०पी० के निर्माण हेतु 8.45 लाख रूपए, विकासखंड कलकलवां ग्रामीण पाईप पेयजल हेतु 57.02 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
      जारी आदेश में कहा गया है कि अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जाएगी, जिसके लिए स्वीकृत की गई है और इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। परियोजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाएगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।
      जारी आदेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा और इसके लिए कार्यदाई संस्था से प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कार्य को निर्धारित विशिस्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिए उत्तरदायी होगी। पूर्ण किए गए कार्यों का नियोजन विभाग द्वारा नामित थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलंबतम 30 दिसंबर 2020 तक कर लिया जाएगा। धनराशि के सापेक्ष एवं कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।- अभिषेक सिंह