एसटीएफः पत्रकार मर्डर में वांछित 25,000/- का इनामी बलवन्त गिरफ्तार


वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा 
वाराणसी 11 अगस्त। आज दिनांक 11-08-2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को एस0टी0एफ0 द्वारा पुलिस मुठभेड में मारे गये राजेश दूबे उर्फ टुन्ना गैंग का रूपये 25 हजार का पुरस्कार घोषित एवं जनपद गाजीपुर का टाॅप-10 कुख्यात अपराधी बलवन्त उर्फ पंकज को गिरफ्तार करने में उल्लेखऩीय सफलता प्राप्त हुई।


गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
बलवन्त कुमार उर्फ पंकज पुत्र राजनाथ राम उर्फ रजई नि0 मैनपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।


गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः-
सिगरा स्टेडियम के पीछे नगर निगम पावर हाऊस के पास थाना सिगरा, जनपद वाराणसी 
दिनांक 11-08-2010
बरामदगीः-
01-तमन्चा 315 बोर-01 अदद।
02-जिन्दा कारतूस 315 बोर-02 अदद।
03-मोबाइल फोन-02 अदद।
04-कूट रचित आधार कार्ड-01 अदद।  


       विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। एसटीएफ फील्ड यूनिट, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। 
      अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 11-08-2020 को एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद गाजीपुर के थाना करण्डा का रू0 25000/-का पुरस्कार घोषित टाॅप-10 कुख्यात अपराधी एवं पुलिस मुठभेड में मारे गये राजेश दूबे उर्फ टुन्ना गैंग का शातिर अपराधी बलवन्त कुमार उर्फ पंकज थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत सिगरा स्टेडियम के पीछे, नगर निगम पावर हाऊस के पास अपने किसी साथी के आने का इन्तजार कर रहा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई के निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, हे0कां0 बैजनाथ राम, कां0 अवनीश सिंह, कां0 धनंजय श्रीवास्तव, कां0 अनिरू0 सुवन त्रिपाठी, कां0 कमाण्डो दिलीप, मुख्य आरक्षी चालक यशवन्त सिंह की एक टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर बलवन्त कुमार उर्फ पंकज को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई। 
  गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 2016 में गांव के ही एक लड़के से विवाद हो गया था, जिसपर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मारने की नियत से गोली चला दी थी, परन्तु वह बच गया। इसमें वह हाजिर होकर जेल चला गया। इसी दौरान जेल में उसकी मुलाकात राजेश दूबे उर्फ टुन्ना से हुई, जिसके साथ मिलकर अपराध करने लगा। इसके कुछ दिनों बाद ही वह अपने साथी प्रदीप मिश्रा व आनन्द दूबे (राजेश दूबे उर्फ टुन्ना का भाई) के साथ जा रह रहा था कि करण्डा पुलिस के साथ हमलोगों की मुठभेड हो गयी, जिसके दौरान आनन्द दूबे भाग गया और हम लोग पकडे गये और जेल चले गये। इसी दौरान जेल में निरूद्ध राजेश दूबे उर्फ टुन्ना ने अपने जेल से फरार होने की योजना हमलोगों के साथ मिलकर बनायी थी। हमलोग जेल से जमानत पर छूटने के बाद जेल में बन्द चल रहे राजेश दूबे उर्फ टुन्ना को उसकी योजना के अनुसार न्यायालय में पेशी के दौरान दिनांक 29-08-2017 को पुलिस अभिरक्षा से छुडा ले गये, जिसके संबंध में थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में मु0अ0सं0 2738/2017 धारा 223/224/225 भादवि पंजीकृत हुआ था। दिनांक 21-10-2017 को राजेश दूबे उर्फ टुन्ना व उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गाजीपुर के दैनिक जागरण के पत्रकार राजेश मिश्रा की दिन दहाडे हत्या कर जनपद में सनसनी फैला दी गयी। इस घटना में पत्रकार राजेश मिश्रा का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह घटना हम लोग राजेश मिश्रा के विरोधी प्रदीप मिश्रा के कहने पर किये थे। उल्लेखनीय है कि इस घटना को लेकर जनपद गाजीपुर में कई दिनों तक कानून व्यवस्था की स्थिति में असंतुलन बना रहा। इस संबंध में जनपद गाजीपुर के थाना करण्डा पर मु0अ0सं0 515/17 धारा 302/307/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। दिनांक 17-06-2019 को प्रातः समय लगभग 07.30 बजे जनपद प्रयागराज के थाना झूॅंसी क्षेत्रान्तर्गत चक हरिहरवन चैराहा के पास पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव अपने भाई राजकुमार आदि के साथ गाडी से क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मिलने के लिये जाते समय इनके ऊपर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कारबाईन तथा पिस्टल से अन्धा-धुन्ध फायरिंग करते हुये पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। उल्लेखनीय है कि इस घटना से झूंसी सहित जनपद प्रयागराज में दहशत व्याप्त हो गया था। इस हमले में अशोक यादव का गनर बुरी तरह से घायल हो गया था तथा अशोक यादव बाल-बाल बच गया था। इस संबंध में थाना झूंसी पर मु0अ0सं0 514/2019 धारा 147/307/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अशोक यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य को मारने के लिये 50000 रूपया एडवान्स के रूप में हम लोगों को मिला था।  
बलवन्त कुमार उर्फ पंकज पुत्र राजनाथ राम उर्फ रजई का आपराधिक इतिहासः-
क्रसं मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद
01 509/16 397/504/506भादवि करण्डा गाजीपुर
02 554/16 307/34भादवि करण्डा गाजीपुर
03 148/17 3(1)गैंगेस्टर एक्ट करण्डा गाजीपुर
04 515/17 147/148/302/307/120बी/ 34भादवि करण्डा गाजीपुर
05 160/18 307/419/420/467/468 भादवि सारनाथ वाराणसी
06 61/18 3/25 आम्र्स एक्ट सारनाथ वाराणसी
07 11/20 174ए भादवि करण्डा गजीपुर
08 514/19 147/307/427 भादवि झूंसी प्रयागराज


      उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 234/20 धारा 419/420/ 467/468भादवि व मु0अ0सं0 235/20 धारा3/25 आम्र्स एक्ट थाना सिगरा जनपद वाराणसी में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।