डी0जी0पी0 ने अपराधिक गतिविधियों अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देश दिये


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 27 मई। एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय से निर्गत परिपत्रों/निर्देशों के क्रम में निम्नांंिकत बिन्दुओं पर और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं:-
ऽ प्रत्येक थाना क्षेत्र के गांव/मोहल्ले जहां निम्न प्रकार के विवाद यथाःसम्पत्ति, पट्टीदारी, पुरानी रंजिश, पार्टीबन्दी/गुटबन्दी, राजनैतिक, जाति व साम्प्रदायिक विवाद, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप घर वापसी करने वाले व्यक्तियों के अनसुलझे पूर्व के विवाद आदि बिन्दुओं पर विवाद विद्यमान हो सकते हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया जाय। 
ऽ बीट आरक्षी नियमित रूप से अपने बीट में पड़ने वाले ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण कर विवाद/तनाव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। ग्राम/मोहल्लों के संभ्रान्त व्यक्तियों एवं ग्राम चैकीदार से नियमित रूप से सम्पर्क में रहें। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक बीट सूचना अंकित करें। 
ऽ समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद चिन्हित विवाद रजिस्टरों को चेक कर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के विवाद उपरोक्तानुसार चिन्हित कर लिये गये हैं। विवाद निस्तारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः- 
 आवश्यकतानुसार दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116/116(3) /117 की कार्यवाही कराते हुए भारी से भारी धनराशि से सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराया जाय। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 122बी सीआरपीसी की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 
 निर्गत शासनादेशों एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्रों के दृष्टिगत पूर्व की भांति शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।  
 जमानतदारों के सत्यापन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाय एवं जमानत पर छूटे व्यक्तियों द्वारा पुनः अपराध करने के प्रकरणों में उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाय। 
 गांव में कतिपय भूमि सम्बन्धी/व्यक्तिगत रंजिश/साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के विवाद आदि में आगामी प्रधानी/पंचायती चुनाव के दृष्टिगत समय रहते हुए इन विषयों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा जानकारी कर उनका सम्यक निस्तारण कर लिया जाय। 
 जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूर्व में समाधान दिवस एवं सम्पूर्ण  समाधान दिवस में पंजीकृत प्रकरणों का निस्तारण किया जाय। राजस्व, चकबन्दी, सिचाई एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण सम्बन्धित विभागों का सहयोग लेकर किया जाय।
 अवैध शराब की बिक्री आदि पर विशेष सतर्कता बनाये रखते हुए अपेक्षित कार्यवाही समय रहते सुनिश्चित कर ली जाय। 
 कोविड-19 की महामारी के कारण उत्पन्न विशेष समस्याओं यथाःबाहर से अपने घर आगमन करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित पूर्व के विवाद, क्वारंटाइन अवधि में उत्पन्न विवाद आदि पर विशेष सतर्कता रखते हुए प्रभावी समाधान किये जाय। 
 कोविड-19 से उत्पन्न विवादों पर आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जाय ऐसे पारिवारिक विवादों में पार्टीबन्दी के कारण गम्भीरता को देखते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। 
 अपर पुलिस महानिदशेक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक भी समय-समय पर जनपदों में भ्रमण के दौरान जनपदीय  अधिकारियों से वार्ता कर उनके क्षेत्रों में पंजीकृत होने वाले अपराधों/ एनसीआर/पुराने विवादों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें तथा अपने कार्यालय में यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि नियमित रूप से इस प्रकार की घटनाओं तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाहियों का लगातार अनुश्रवण किया जाय।