वाहन क्रेताओं की सुविधा के लिए शो-रूम पर वाहन की कीमत एवं कर संबंधी जानकारी का बोर्ड लगाने के निर्देश - धीरज साहू

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि वाहन क्रेताओं को एक छत के नीचे वाहन क्रय करने से लेकर वाहन के पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक डीलर के शो-रूम पर वाहन की कीमत एवं कर की धनराशि का बोर्ड स्थापित कराया जायेगा। इसके लिए जनपद के प्रत्येक डीलर को तीन दिन के अंदर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जनपदीय अधिकारी को इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस डीलर द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जायेगा, उसके ट्रेड सर्टिफिकेट के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
      श्री साहू ने बताया कि वाहनों के पंजीयन हेतु डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना 05 मई 2014 से पूरे प्रदेश में लागू है। इस योजना के तहत वाहन के्रता संबंधित डीलर के यहां वाहन क्रय करते समय वाहन की कीमत के साथ-साथ वाहन के कर एवं फीस(पंजीयन एवं वित्त पोषण अंकित करने की फीस) जमा कराता है। संबंधित डीलर द्वारा वाहन की इनवाॅयस एवं कर के फीस की पृथक-पृथक रसीद निर्गत की जाती है। उन्होंने बताया कि यह प्रकाश में आया है कि पूर्व में दिए गए इन निर्देशों के बावजूद कतिपय डीलर अपने शो-रूम पर वाहन की कीमत तथा कर की धनराशि का कोई विवरण अंकित नहीं कराते हैं जिससे के्रता को कर की धनराशि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ क्रेता को नहीं मिलता। कभी-कभी विभाग को भी वाहन के मूल्य एवं कर की धनराशि को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ता है। 
      आयुक्त ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए प्रत्येक डीलर के शो-रूम पर आवश्यक जानकारी का डिस्प्ले कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि शो-रूम के बाहर जो डिस्प्ले कराया जाये वह स्पष्ट रूप से पठनीय होना चाहिए। बोर्ड पर ‘‘टाइम्स न्यू रोमन‘‘ जिसका फांट साइज 72 होगा के माध्यम से वाहन के प्रत्येक माॅडल की कीमत, बीमा की धनराशि, कर एवं फीस का पृथक-पृथक स्पष्ट अंकन करना होगा।- रवि यादव