पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित मानीटरिंग सेल की पैरवी से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से सजा


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा 
लखनऊ 10 जनवरी। ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग व निर्देशों के माध्यम से पाॅक्सो एक्ट के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर सजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।
 उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 10.01.2020 को जनपद बरेली पुलिस एवं अभियोजन की प्रबल पैरवी के कारण जनपद बरेली के थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2016 धारा 376डी/302/201/34 आई0पी0सी0 व धारा-4 पाक्सो एक्ट एवं धारा-3(2)(अ) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अभियोग में अभियुक्त 1.मुरारी लाल निवासी ग्राम आनन्दापुर थाना नवाबगंज जिला बरेली, 2.उमाकान्त गंगवार निवासी ग्राम पंडरा, थाना नवाबगंज जिला बरेली को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-9/विशेष न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट, बरेली के द्वारा फाॅसी की सजा सुनाई गई।