डाॅ0 रोशन जैकब ने प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा 
लखनऊ 30 जुलाई। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल updgm.in पर ऑनलाइन अप्लीकेशन ‘‘माइनमित्र’’ के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिये हैं।
       डाॅ0 जैकब ने कृषि भूमि पर बाढ़ से एकत्र बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर आदि को हटाये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने की निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। विभागीय पोर्टल updgm.in पर लागइन हेतु जिलाधिकारियों को लाॅगइन आई0डी0 व पासवर्ड उनकी मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा विभागीय पोर्टल updgm.in पर लाॅगइन करने पर कृषि भूमि के ब्लाक पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोर्टल में प्रदर्शित होगा। जिलाधिकारी द्वारा, प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक को स्थानान्तरित करने हेतु पोर्टल पर forward to MO पर क्लिक किया जायेगा। खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा पोर्टल updgm.in पर लाॅगइन करने पर कृषि भूमि के ब्लाक में जिलाधिकारी द्वारा हस्तान्तरित आवेदन (forward to MO) प्रदर्शित होंगे, जिन पर खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा। खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय यदि आवेदन में किसी प्रकार की कमियां पायी जातीं हैं, तो पोर्टल पर प्रदर्शित ब्लाक raise to query पर सम्बन्धित कमियों को अंकित किया जायेगा, जो कि आवेदक के रजिस्टर्ड मो0नं0/ई-मेल आई-डी पर सूचित होगा।
      डाॅ0 जैकब ने बताया खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार की आख्या प्राप्त की जायेगी एवं स्वंय स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट ब्लाक में जाकर समस्त सूचनाएं यथा-खनिज की उपलब्धता, खनिज का नाम और रायल्टी की सूचना भरकर तहसीलदार की आख्या व अपनी निरीक्षण आख्या अपलोड कर सब्मिट पर क्लिक किया जायेगा, जिससे आवेदन जिलाधिकारी के डैश बोर्ड में स्वीकृति हेतु रजिस्टर्ड हो जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा डैश बोर्ड में खान अधिकारी की रिपोर्ट के उपरान्त क्वेरी/स्वीकार/अस्वीकार करने का विकल्प होगा, स्वीकृति की दशा में पोर्टल पर प्रदर्शित अपलोड letter of intent के ब्लाक में आवेदक के पक्ष में letter of intent अपलोड किया जायेगा तथा अस्वीकृति की दशा में रिमार्क ब्लाक में कारण अंकित किया जायेगा। letter of intent के उपरान्त आवेदक द्वारा रायल्टी टी0सी0एस0 व डी0एफ0एफ0 जमा कर चालान पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात उसके पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु एक माह की अवधि निर्धारित है, जिसमें खान अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सहित अन्य कार्यवाही पूर्ण करने हेतु 15 दिन तथा शेष कार्यवाही, जो अन्य स्तर से पूर्ण की जानी है, के लिये 15 दिन की अवधि पोर्टल पर निर्धारित की गयी है। क्वेरी होने के उपरान्त आवेदक द्वारा उसे पुनः पूर्ण कर प्रस्तुत किये जाने की अवधि निर्धारित एक माह की अवधि में जोड़ा नहीं जायेगा। नियमानुसार एक महीने के भीतर आवेदन का निस्तारण नहीं हो पाने की दशा में आवेदन स्वतः स्वीकार समझा जायेगा।