वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 30 जून। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश में भंडारण अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ मुदित -प्रपत्र -फार्म- सी के स्थान पर ई -फार्म -सी की व्यवस्था लागू की गई है ।इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि 1 जुलाई 2020 से मुदित प्रपत्र- सी के स्थान पर ई -प्रपत्र- सी के माध्यम से भंडारित स्थल से उप खनिजों का परिवहन कराना सुनिश्चित करें। इससे पारदर्शिता आएगी।
जिलाधिकारी खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र- सी के स्थान पर ई -प्रपत्र- सी लागु कराएं - डॉ रोशन जैकब