इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संपादक सहित पशुपालन विभाग में फर्जी टेण्डर के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सदस्यों को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार

वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अमित वर्मा 
लखनऊ 15 जून। पशुपालन विभाग में फर्जी टेंडर के माध्यम से धोखाधड़ी कर 09 करोड़ 72 लाख की ठगी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सदस्यों व मु.अ.स. 160/2020 धारा- 406/419/420/467/468/471/120बी भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 1988 थाना हजरतगंज लखनऊ में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1- अनिल राय पुत्र सुभाष राय नि.कस्बा व थाना खुखुंद जिला देवरिया उ0प्र0, हाल पता- जे-201, सेक्टर- 41, नोएडा उ0प्र0( एडिटर न्यूज 18 इंडिया)
2- रूपक राय पुत्र जय प्रकाश राय, नि0 ग्रा0 सेठवल, थाना- रानी की सराय, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0
3- उमाशंकर तिवारी पुत्र सरयू प्रसाद तिवारी, नि0. 353 बक्शी खुर्द, दारागंज, प्रयागराज, हाल पता- 159।, राजीव नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर।
बरामदगीः  
1- 02 अदद सफारी स्ट्रोम कार यू0पी0-32-एफपी-0099, व यूपी-50-बीएच-0009,
2- 04 अदद मोबाइल फोन
3- 01 अदद आधार कार्ड,
4- 01अदद पेन कार्ड,
5- 02अदद  ड्राइविंग लाइसेंस
6-  04 अदद एटीएम कार्ड,
7-  01अदद मतदाता पहचान पत्र,
8-  01 अदद प्रेस मीडिया पहचान पत्र छम्ॅै 18 प्छक्प्।
9-  1000 रुपया नकद 


गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान-
गिरफ्तारी का दिनांक 14.06.2020, समय- 21.00, क्लार्क अवध होटल के पीछे महाराणा प्रताप मार्ग थाना हजरतगंज, लखनऊ।
          आवेदक श्री मन्जीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह नि0 बगला नं0-4, 25 पुरनीता कालोनी बिचोेली हप्सी, इन्दौर मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग में उनके साथ टेण्डर के माध्यम से धोखाधड़ी कर 9 करोड़ 72 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में दिये जाने कतिपय अभियुक्तों के विरूद्ध थाना हजतगंज जनपद लखनऊ मु0अ0असं0-160/2020 धारा-406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 पंजीकृत कराया गया, जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 द्वारा 04 अभियुक्तो को आज प्रातः गिरफ्तार किया जा चुका है तथा इस मुकदमें में शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। 
       अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में वांछित तीन अभियुक्त अनिल राय, रूपक राय और उमाशंकर तिवारी किसी मिलने के लिए क्लार्क अवध होटल, महाराणा प्रताप मार्ग जनपद लखनऊ में आने वाले हैं। इसमें से एक अभियुक्त अनिल राय टीवी न्यूज-18 का सम्पादक है। मुखबिर की इस सूचना पर उपनिरीक्षक शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मनोज सिंह, मुख्य आरक्षी सुधीर सिंह, कान्स रमेश उपाध्याय, कान्स0 अमित कुमार, कान्स0 सत्य प्रकाश वर्मा की एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई। गिरफ्तार किये गए अभियुक्त अनिल राय ने बताया कि वह टीवी न्यूज-18 का एडिटर है तथा वह पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त व अंतर्राज्जीय ठग आशीष राय का साथी और संरक्षक है तथा इसके बदले में वह आशीष राय से मोटी रकम की वसूली करता है। वह आशीष राय की धोखाधड़ी और जालसाजी में मदद के लिए अपने रसूख का प्रयोग करता है। आशीष राय व रूपक राये दोनों आजमगढ़ के रहने वाले एवं विगत करीब कई वर्षों से रूपक राय, आशीष राय की ड्राइवरी करता है। उसी की आड़ में आशीष राय के धोखाधड़ी के गिरोह का सक्रियता से संचालन करने में मदद करता है।
         गिरफ्तार अभियुक्त रूपक राय ने पूछताछ पर बताया कि वह और अभियुक्त आशीष राय का गाँव अगल-बगल है तथा एक दूसरे से काफी समय से परिचित है। वह आशीष राय का ड्राइवर के रूप में रहकर आशीष राय की धोखाधड़ी व जालसाजी के कार्यों में सक्रिय योगदान करता रहता है। उसने आशीष राय के कहने पर विभिन्न बैंकों में अपने 06 खाते खुलवा रखे हैं, जिनमें आशीष राय की धोखाधड़ी का पैसा डाल कर दूसरों को मेरे माध्यम से दिया जाता है।
         गिरफ्तार अभियुक्त उमाशंकर तिवारी ने पूछताछ पर बताया कि वह दिल्ली में रहकर लाइजिनिंग का कार्य करता था वहीं पर एफ0सी0आई0 में कार्य करने वाले संतोष कुमार शर्मा से मुलाकात हो गयी, जिनके माध्यम से प्रकरण से सम्बन्धित शिकायतकर्ता श्री मंजीत भाटिया से सम्पर्क कर आशीष राय के माध्यम से जालबुनकर इस धोखाधड़ी के कार्य को अंजाम दिया गया था, जिसमें आशीष राय ने 9 करोड़ 72 लाख की धोखाधड़ी की गयी थी, जिसमें उसे भी मोटी रकम हिस्से में मिली थी। इसी धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गयी सफारी गाड़ी संख्याः यू0पी0-32-एफपी-0099 आशीष राय ने नाम से पंजीकृत है, जो मेरे पास में रहते थी, जिसका उपयोग धोखाधड़ी के कार्यों में आशीष राय करते थे, जो मेरे कब्जे से बरामद हुई।
         गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना हजरतंगज, लखनऊ मंे पंजीकृत मु0अ0असं0-160/2020 धारा-406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 में दाखिल कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।