मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली में अधिनियमों में परिभाषित कार्यकारी मजिस्ट्रेट के विधिक अधिकार दिये

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा   
लखनऊ 14 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा करते हुए बताया कि इस व्यवस्था के तहत पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त को निम्नलिखित अधिनियमों में परिभाषित कार्यकारी मजिस्ट्रेट के विधिक अधिकार दिये गये हैं:-
1.    दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 व अध्याय टप्प्प् (परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति) और अध्याय ग् (लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना)
2.    उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 1971)
3.    विष अधिनियम, 1919
4.    अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
5.    पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922
6.    पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
7.    विस्फोटक अधिनियम, 1884
8.    कारागार अधिनियम, 1894
9.   सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923
10.   विदेशी अधिनियम, 1946
11.   गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967
12.   भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861
13.   उ0प्र0 अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1944
14.  उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005
15.  उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986