वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 18 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, के अन्तर्गत तालेत्तुताई सोलर प्रोजेक्ट फाइव प्रा0 लि0 को 50 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु ग्राम खेड़ा एवं शहजादनगर, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूँ में 100.00 हे0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा। यदि 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी। - चन्द्र विजय वर्मा
तालेत्तुताई सोलर प्रोजेक्ट फाइव प्रा0 लि0 को 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय