वेबवार्ता (न्यूज एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ: 23 दिसम्बर।भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ में स्थापित कमाण्ड सेण्टर से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की निर्धारित मात्रा के अनुरूप ही खनिजों का परिवहन किये जाने हेतु जनपदों में संचालित खनन पट्टों पर स्थापित तौल मशीनों (वे-ब्रिज) को इण्टीग्रेट किया गया है। प्रपत्र ई-एम0एम0-11 के माध्यम से पट्टाधारकों द्वारा परिवहन किये जा रहे उपखनिज यथा बालू/मौरम की मात्रा का मिलान कमाण्ड सेण्टर से प्राप्त आंकड़ों से करने पर अनियमितता संज्ञान में आयी हैै। पट्टाधारकों की मिलीभगत से सम्बन्धित वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक उपखनिज का परिवहन किया गया है। जनपद-बांदा-02, हमीरपुर-1, फतेहपुर-1, कौशाम्बी-4, कानपुर नगर-5, अम्बेडकर नगर-1, गोरखपुर-2 तथा कासगंज-03 ऐसे कुल 19 प्रकरणों में निर्धारित मात्रा से अधिक उपखनिज का परिवहन करने की अनियमितता पायी गयी है।
19 प्रकरणों में निर्धारित मात्रा से अधिक उपखनिजों के परिवहन में पायी गयी अनियमितता
सम्बन्धित पट्टाधारकों एवं वाहन स्वामीयों के विरूद्व उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को डा0 रोशन जैकब, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया। - संजय कुमार